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Saturday, December 4, 2021

दाखिल खारिज बिहार : Dakhil Kharij Bihar E Mutation आवेदन स्थिति, खाता एवं जमबंदी देखें

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Dakhil Kharij Bihar Online Mutation

बिहार सरकार द्वारा दाखिल खारिज  प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे राज्य के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। और ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया का बढ़ चढ़ के उपयोग कर रहे हैं। दाखिल खारिज राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन होने से राज्य के लोगों को कार्यालओं के चकार लगाने से मुक्ति मिल गई है। क्योंकि यह दस्तावेज किसी भी सम्पत्ति के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। इसलिए भविष्या के दुष्प्रभाव को देखते हुए आपको आपकी संपत्ति के सारे दस्तावेज पूरे रखने चाहिए।

भारत सरकार ने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया है जिसके तहत यदि आपकी कोई भी सम्पति की रजिस्ट्री आपके नाम पर और यदि आपने दाखिल खारिज में आपका नाम नहीं करवाया हो तो भी प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति की है जिसके नाम से दाखिल खारिज दर्ज है। आगे आप इस लेख में ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों के बारें में पढ़ेंगे।

बिहार ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज सम्पूर्ण प्रक्रिया जानें 

म्यूटेशन का मतलब होता है भूमि के सामित्व का एक से दूसरे के नाम में होना। या जिसे टाइटल का बदलना। वास्तव में दाखिल खारिज को ही म्युटेशन कहा जाता है। अर्थात दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें सरकारी राजस्व दस्तावेजों में संपत्ति पूराने नाम से हटाकर ने नए मालिक के नाम में किया जाता है।

यदि दुर्भाग्यवश भू स्वामी या संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो इस इस्तिथि में भी दाखिल खरिज कराना अनिवार्य हो जाता है। पर इस प्रक्रिया में मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाता है जो की यह साबित करता है की उसके बाद संपति का मालिक कौन होगा। और उसका वास्तविक उत्तरदिखारी कौन हो सकता है। अतः म्यूटेशन की प्रक्रिया से जमीन के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। दाखिल खारिज के नियम जो बिहार चल रहे हैं उसकी जानकारी भी इस लेख में आपको मिल जाएगी।

 दाखिल खारिज न होने के नुकसान

यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करवा दी। लेकिन सरकारी राजस्व में दर्ज आकड़ों में वो नहीं है अर्थात वहां पर वो पुराने मालिक के नाम से ही है। इसमें आप उस संपत्ति के मालिक सरकार के हिसाब से नहीं मानें जाओगे, यदि सरकार भूमि का किसी भी योजना में अधिग्रहण करती है तो उससे मिलने वाला मुवाबजा पुराने भू स्वामी को मिलेगा। इस तरह से म्युटेशन करवाना आपके हित में है। और इसके बाद उसके बाद सरकारी राजस्व में दर्ज आकड़ों में आपका नाम दर्ज हो जायेगा।

म्यूटेशन दर्ज के कागजात

  • जमीन कागजात की कॉपी और जमीन की रजिस्ट्री है
  • दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज दाखिलखारिज आवेदन कोर्ट फीस स्टांप
  • इन्डेम्निटीबांड
  • आपके द्वारा शपथपत्र
  • और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रॉपर्टीटैक्स भुगतान की रसीद है

Bihar दाखिल खारिज की नकल ऑनलाइन फॉर्म | Bihar Dakhil, Kharij, Benama Online 

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